फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   10 Changes To Appear After Imposing Goods and Services Tax

GST में फूड आइटम पर टैक्स नहीं, जीडीपी में 2 फीसद की उछाल संभव, बढ़ेगा डिजिटल लेन-देन

Thu, 30 Mar 2017 12:28 PM IST
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर
amarujala.com- Presented by: पवन नाहर Updated Thu, 30 Mar 2017 12:28 PM IST
विज्ञापन
10 Changes To Appear After Imposing Goods and Services Tax
GST - फोटो : Social Media
जीएसटी (गुड्स और सर्विसेस टैक्स) के चारों विधेयक लोकसभा में पारित हो गए हैं। इस मंजूरी के साथ ही देश के लिए सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताए जा रहे जीएसटी को पूर्ण रूप से हरी झंडी दिखा दी गई है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को क्रांतिकारी कदम बताया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि नए साल पर देश में नया कानून आया है। जीएसटी से देश के वित्तीय ढांचे में ये 10 बड़े बदलाव आएंगे:
विज्ञापन


1. जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही टैक्स प्रणाली होगी। अभी तक केंद्र सरकार कुछ कर लागू करती थी और कुछ कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास था।
विज्ञापन


2. राज्य और केंद्र, दोनों मिलकर सामान और सेवाओं पर टैक्स लगाएंगे। इससे देश भर में वस्तुओं के दाम कम होंगे और कीमतों में समानता आएगी। अरुण जेटली के अनुसार इससे आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा तंबाकू, शराब आदि जैसे सेहत पर खराब असर डालने वाले सामानों और लग्जरी चीजों पर टैक्स बढ़ाया गया है.
विज्ञापन
विज्ञापन


3. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी के कई टैक्स रेट होना सही है। अब हवाई चप्पल और बीएमडब्ल्यू पर एक समान टैक्स नहीं लगाया जा सकता। संसद और राज्यों की विधानसभाओं को गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स लगाने का अधिकार होगा।

4. जीएसटी काउंसिल में 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। संविधान संशोधन के तहत जीएसटी के तहत पहले पांच साल में किसी राज्य को घाटा होगा, तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। टैक्स को लेकर अगर दो राज्यों में विवाद होता है, तो आम सहमति से फैसला लिया जाएगा। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को जीएसटी कानून के दायरे में नहीं लाया गया है।

5. जीएसटी लागू होने से टैक्स में चोरी आसान नहीं होगी। अप्रत्यक्ष टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

6. जीएसटी के लागू होने के बाद देश भर में गुड्स एवं सर्विसेज की मूवमेंट आसान होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान में सामान और सेवाओं के शुल्क में ज्यादा फर्क नहीं होगा।

7. जीएसटी के लागू होने से आपूर्ति क्षमता बेहतर होगी।

8. इस नई कर व्यवस्था से एकरूपता आएगी, जो ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जीएसटी से ऑनलाइन लेनदेन बढ़ेगा और इससे कर देने वालों का दायरा बढ़ेगा। इसका ईमानदार करदाताओं को फायदा मिलेगा। 


9. विश्व बैंक के एक शोध के अनुसार जीएसटी लागू होने से GDP में 2% का इजाफा होगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

10. वित्तमंत्री अरुण जेटली के अनुसार, सरकार ने 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के टैक्स स्लैब रखे हैं। खाने-पीने की अहम चीजों पर 0% टैक्स, जबकि नुकसानदेह या लग्जरी चीज़ों पर अधिक टैक्स रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed