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आधार और पेन कार्ड से लिंक किए जाएंगे शस्त्र लाइसेंस
अमर उजाला ब्यूरो बदायूं।
Updated Wed, 29 Mar 2017 12:29 AM IST
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यूनिक नंबर के बाद गृह मंत्रालय का आया नया फरमान
इंडियन आर्म्स एक्ट में बदलाव, पूरा डाटा होगा ऑन लाइन
शस्त्र लाइसेंस रखना अब आसान नहीं होगा। इंडियन आर्म्स एक्ट में बदलाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया फरमान जारी कर दिया है। अब शस्त्र लाइसेंसों को भी आधार और पेन कार्ड से लिंक किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार शस्त्र लाइसेंसों के लिए यूनिक नंबर जारी कर पूरा टाटा एकत्र कर चुका है। जो शस्त्र लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
बदायूं जिले के 21 थानों में करीब 17 हजार 120 लाइसेंसधारी हैं। नए लाइसेंस जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने पूरे देश के शस्त्र लाइसेंसों का डाटा जुटाने के लिए प्रत्येक लाइसेंसधारी को यूनिक नंबर जारी किए थे। यूनिक नंबर जारी करने के बाद सरकार ने अब शस्त्र लाइसेंसों को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। जिन लाइसेंसधारियों के पास पेन कार्ड हैं, उनके पेनकार्ड को भी शस्त्र लाइसेंस से लिंक किया जाएगा। यह काम कब तक चलेगा इस बारे में अभी कोई दिशा निर्देेश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि, यह कहा गया है कि जो शस्त्र लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे उनके लाइसेंस को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
शस्त्र लाइसेंसों को आधार कार्ड और पेन कार्ड से लिंक किया जाना है। इस संबंध में दिशा निर्देश मिल चुके हैं। इस पर काम भी शुरू कर ेिेदया गया है। शस्त्र लाइसेंस आधार से लिंक न कराने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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- श्रीराम यादव, सिटी मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आयुध
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इंडियन आर्म्स एक्ट में बदलाव, पूरा डाटा होगा ऑन लाइन
शस्त्र लाइसेंस रखना अब आसान नहीं होगा। इंडियन आर्म्स एक्ट में बदलाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नया फरमान जारी कर दिया है। अब शस्त्र लाइसेंसों को भी आधार और पेन कार्ड से लिंक किया जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार शस्त्र लाइसेंसों के लिए यूनिक नंबर जारी कर पूरा टाटा एकत्र कर चुका है। जो शस्त्र लाइसेंस आधार कार्ड से लिंक नहीं होंगे उनको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
बदायूं जिले के 21 थानों में करीब 17 हजार 120 लाइसेंसधारी हैं। नए लाइसेंस जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने पूरे देश के शस्त्र लाइसेंसों का डाटा जुटाने के लिए प्रत्येक लाइसेंसधारी को यूनिक नंबर जारी किए थे। यूनिक नंबर जारी करने के बाद सरकार ने अब शस्त्र लाइसेंसों को आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया है। इसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी बनाया गया है। जिन लाइसेंसधारियों के पास पेन कार्ड हैं, उनके पेनकार्ड को भी शस्त्र लाइसेंस से लिंक किया जाएगा। यह काम कब तक चलेगा इस बारे में अभी कोई दिशा निर्देेश जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि, यह कहा गया है कि जो शस्त्र लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे उनके लाइसेंस को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
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शस्त्र लाइसेंसों को आधार कार्ड और पेन कार्ड से लिंक किया जाना है। इस संबंध में दिशा निर्देश मिल चुके हैं। इस पर काम भी शुरू कर ेिेदया गया है। शस्त्र लाइसेंस आधार से लिंक न कराने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
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- श्रीराम यादव, सिटी मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी आयुध